- अंतरिम बजट 2024 को उद्यमियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा सराहा गया।
- उद्योग एवं व्यापार पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं।
- विकास पर दिया गया है जोर।
- प्रत्यक्ष करों का संग्रहण गत 10 वर्षों में बढ़कर हुआ तीन गुना
- करदाताओं की संख्या बढ़ी 2.4 गुनी
- आयकर अधिभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर किया 25 प्रतिशत
- कर विवरणियों का प्रक्रियात्मक औसत समय 93 दिन से घटकर हुआ है 10 दिन
- न्यू स्टार्टअप हेतु कर लाभ की समय सीमा बढ़ाई 1 वर्ष
- जीएसटी संग्रहण 0.72 से बढ़कर हुआ दुगना (1.66 करोड़)
- वित्तीय वर्ष 2009 तक 25000 तक वकाया कर तथा 2010 से 2014 तक 10000 तक वकाया कर को किया समाप्त
- 1 करोड़ हुए लाभान्वित
- नई कर व्यवस्था 2024-25 में की गयी निम्न अपेक्षाएं
(1) छूट सीमा को मुद्रा प्रसार से किया जाये लिंक।
(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पर हाउसिंग लोन पर ब्याज को धारा 80 में दी जाये छूट।
(3) वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल पॉलिसी पर जीएसटी हटाया जाये।
(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पर हाउसिंग लोन पर ब्याज को धारा 80 में दी जाये छूट।
(3) वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल पॉलिसी पर जीएसटी हटाया जाये।
(4) बजट 2023 में लागू धारा ४३ बी (h) के प्रावधानों को किया जाये 2024 –