- चैम्बर ने भेजे आगामी केन्द्रीय वजट के लिए प्रस्ताव।
- धारा 43बी (एच) में रिटर्न दाखिल करने तक बढ़ाई जाये समय सीमा। एमएसएमई से एमएसएमई पर नहीं हो लागू।
- नोटबंदी के समय लाये गये धारा 115 बीबीई की अब जरूरत नहीं इसे हटाया जाये।
- सरकारी आदेश के तहत शहर के अन्दर से फैक्ट्री को बाहर शिफ्ट करने पर संपत्ति को रखा जाए आयकर से बाहर।
- आयकर दर के साथ-साथ सरचार्ज को किया जाये कम।
- सीआईटी अपील नहीं हो फेसलेस।
- ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की *डिले कंडोनेशन* की शक्ति मिले सीआईटी को।
- सीआईटी अपील पर लंबित निर्णयों पर 20 प्रतिशत से कम के भुगतान पर मिले स्टे ।
- लोक निर्माण में निवेश करने पर धारा 35 एडी में 5 साल के लिए आयकर से मिले छूट।
- आगरा में गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए स्थापित हो सीईजेड।
- ट्रस्ट के केस में 10एबी देरी से फाइलिंग होने पर किया जाये कंडोनेशन ऑफ डिले को सीआईटी अपील में दी जाये अनुमति।
- नई प्रणाली में सामाजिक सुरक्षा के मानक हों मजबूत।
- आगरा को किया जाये बैकवर्ड इन्डस्ट्रीयल एरिया घोषित।
- चैम्बर मिलेगा वित्त मंत्री से।
दिनांक 27 मई,