- संयुक्त आयुक्त उद्योग के साथ बैठक।
- निजी औद्योगिक क्षेत्र करें विकसित – सरकार करेगी सहयोग।
- विकसित करने के लिए 50 लाख प्रति एकड़ देगी साफ्ट लोन ।
- विस्तारीकरण के लिए छूट निवेश करने पर 25 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत उत्पादन आने पर।
- नई यूनिट के लिए 50 प्रतिशत भवन निर्माण पूर्ण होने पर एवं 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत उत्पादन आने पर।
- 1 करोड़ के निवेश सूक्ष्म उद्योग के लिए पर 20 प्रतिशत की छूट, भवन निर्माण पर 10 प्रतिशत तथा मशीन के लिए 100 प्रतिशत और यदि बैंक से ऋण लिया है तो ब्याज में 50 प्रतिशत।
- भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 50 प्रतिशत छूट, इकाई के 50 प्रतिशत तक उत्पादन में आने पर 50 प्रतिशत की छूट।
- यूपीएसआईडीसी सम्बन्धी मामले को संयुक्त आयुक्त करेंगे अग्रेसित।
दिनांक 24 जुलाई, 2024 को सायं 4 बजे न्यू मार्केट जीवनी मंडी स्थित सभागार में संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार जी के साथ एक बैठक चैम्बर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन औद्योगिक विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन पूर्व अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल द्वारा किया गया। बैठक में औद्योगिक एवं व्यापारिक समस्याओं के सम्बन्ध में एक छह सूत्रीय प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। औद्योगिक विकास के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल द्वारा सभी बिन्दुओं को पढकर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।
बिन्दुवार चर्चा में औद्योगिक भूखंडों को पारिवारिक कारणों से रक्त संबंधी को हस्तांतरण के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि वारिसान के नाम हस्तांतरित करने का नियम है। इसमें कोई शुल्क नहीं है। किन्तु वारिसान प्रमाण पत्र जो पूर्ण हो, भाषा सही हो, सभी वारिसानों की रजामंदी आदि शर्तें पूरी होनी चाहिए। इस संबंध में विभाग में उपलब्ध अधिसूचना चैम्बर को उपलब्ध करा दी जायेगी। यूपीएसआईडीसी एवं डीआईसी भूखंडों में अंतर बताते हुए बताया कि डीआईसी में सर्विस सेक्टर शामिल नहीं है जबकि यूपीएसआईडीसी में सर्विस सेक्टर भी शामिल है।
यूपीएसआईडीसी द्वारा मांगी गई पुरानी सूचनाओं के संबंध में संयुक्त आयुक्त ने अवगत कराया कि सरकार द्वारा सभी सूचनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। सदस्यों ने अवगत कराया कि समस्या सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया की है। उद्यमियों की सूचनाओं के पोर्टल पर अपलोड करने की समस्या को उनके द्वारा समझ कर उन्होंने इसे उचित स्तर पर अग्रेषित करने का आश्वासन दिया। ट्रेडर्स को एमएसएमई की सुविधा के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि यह नीतिगत निर्णय हैं इस विषय को भी अग्रेषित किया जायेगा। प्लांट एवं मशीनरी पर छूट से संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व में विभाग के पास फंड की कमी रहती थी किन्तु अब शासन से इस मद में काफी फंड मिल रहा है। छूट के लिए सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन किये जाने पर मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज अपलोड किये जाये। तकनीकी उन्नयन हेतु खरीदी गई मशीन भी तकनीकी उन्नत होनी चाहिए। अगर मशीन तकनीकी उन्नत नहीं होगी तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। खरीदी गई मशीन की प्रोपर बिलिंग हो और बैंक के द्वारा हो और क्लेम में विवरण पूर्ण भरा हो। जैसे पुरानी मषीनरी का उत्पादन, नई मषीन का उत्पादन, पुरानी मषीन की क्रय तिथि और नई मषीन की क्रय तिथि, नई मषीन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है यह समस्त जानकारी अपलोड हो। इसके बाद विभाग से निरीक्षण किया जायेगा। इस प्रकार की छूट 3 साल में एक बार मिलेगी। कुल छूट 10 लाख तक मिलेगी। नई मशीन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख तक छूट मिलेगी। पुरानी मशीन खरीदने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। नई या तकनीकी उन्नयन के लिए खरीदी गई मशीन के छूट प्राप्त के लिए 1 साल के भीतर आवेदन कर देना चाहिए।
नई यूनिट या विस्तारीकरण के लिए छूट में पहली छूट 50 प्रतिशत भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तथा द्वितीय 50 प्रतिशत छूट उस इकाई के 50 प्रतिशत तक उत्पादन में आने पर मिलेगी। यह छूट प्राप्त करने के लिए भूमि का समुचित भू उपयोग के साथ आवेदन करें। प्लाट का नक्शा पास हो, अग्नि सुरक्षा, यूपी प्रदूशण बोर्ड, फैक्ट्री अधिनियम सभी के अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सभी पूंजी निवेश सितंबर 2022 के बाद के होने चाहिए। संयुक्त आयुक्त महोदय ने निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर जोर दिया और कहा कि निजी औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकार भी सहयोग करेगी। इस हेतु सरकार 50 लाख प्रति एकड़ सॉफ्ट लोन 3 साल तक 1 प्रतिशत ब्याज दर तथा 3 साल के बाद 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करायेगी। यूनियन बजट 2024 में एमएसएमई सेक्टर के विकास हेतु कौशल विकास, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गयी है। कौशल विकास पर इसलिए जोर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक संख्या में युवा पीढ़ी है। इनकम कुशल युवा बनाकर उपयोगी बनाना है। किसी उद्यमी को विदेशी मेले में भाग लेने के लिए स्टॉल चार्जिज का 75 प्रतिशत और अधिकतम 2 लाख, आने जाने के किराए का 75 प्रतिशत तथा अधिकतम 1 लाख, मेले हेतु आवश्यक सामान लाने व ले जाने के खर्चे का 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार। इस प्रकार विदेशी मेले में भाग लेने के लिए कुल 3.5 लाख तक होगी।
अगली बैठक चैम्बर के साथ शीघ्र आयोजित की जायेगी।
बैठक में अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष अम्बा प्रसाद गर्ग, औद्योगिक विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल, सदस्यों में गोपाल खंडेलवाल, सुशील बंसल, अतुल कुमार गर्ग, फिरोज खान, मो. बिलाल, शुभम बंसल, हर्षित अग्रवाल, तरुण अग्रवाल, आदेश कुमार गुप्ता, सौरभ अग्रवाल, योगेश जिन्दल, मृयंग मलिक, अंषुमन सिन्हा, सतीश अग्रवाल, राकेश सिंघल, पंकज अग्रवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।