- एन्रोलमेन्ट कैम्पेन
- सेवा विच्छेद(लेफ्ट आउट) कर्मचारियों की नियोक्त स्वतः ही करें घोषणा।
- 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसम्बर 2016 तक के कर्मचारी होगें कबर।
- यह एक बार का ही मौका है।
- 30 जून को समयावधि समाप्त।
- केवल नियोक्ता अंशदान ही देना होगा।
- डैमेजेस केवल 1 रू0 प्रतिवर्ष, कोई ब्याज नहीं।
- कर्मचारी को गम्भीर दुर्घटना में इडीएलआई का लाभ मिल सकता है, 6 लाख रू0 तक तथा विधवा एवं बच्चों को पेंशन।
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नियोक्ता घोषण कर करें लाभ प्राप्त।
- नये कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान केवल 3.67 प्रतिशत तीन वर्ष तक।
- सेवा निवृत्ति की तिथि पेंशन लेने के लिए अग्रिम जमा करें इसीआर।
- निरीक्षण केवल कम्प्यूटर द्वारा ही होते है एलौट।
- आक्समिक निरीक्षण केवल आदेश पर।
- सामाजिक सुरक्षा हेतु कर्मचारियों को अग्रिम राशि न निकालने के लिए करें प्रोत्साहित।
- जीवन प्रमाण पत्र हेतु आधार के साथ आईरस एवं फिंगर प्रिन्टस के लिए कर्मचारियों को भेजे इपीएफओ।
- सेवा निवृत्ति के बाद नहीं दिया जाता है पेन्शन अंशदान।
- 55 साल के बाद सेवा छोड़ने पर यदि पूरा पैसा नहीं निकाला है तो पुनः रोजगार में काटना होगा पीएफ।
आज दिनांक 27/06/2017 को चैम्बर भवन में चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह एवं श्रम कल्याण प्रकोष्ठ के चेयरमैन डाॅ0 एस.के. साहनी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आगरा श्री राकेश जी के साथ एक बैठक का अयोजन किया गया। क्षेत्रीय भविष्यनिधि संगठन आगरा से अरूण कुमार गौड लेखाधिकारी एवं पंकज अग्रवाल इडीपी इंचार्ज भी मौजूद थे।
क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त महोदय ने बताया कि एन्रौलमेन्ट कैम्पेनके अन्तर्गत 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसम्बर 2016 तक ऐसे कर्मचारी जो सेवा छोड़कर चले गए है को नियोक्ता स्वतः घोषित कर दे। नियोक्ताओं केवल अपना अंशदान ही देना होगा। डेमेजेस केवल 1 रू0 प्रतिवर्ष देना होगा तथा कोई ब्याज नहीं देनी होगी। इससे कर्मचारियों को बहुत बड़ा लाभ है। गम्भीर दुर्घटना(मृत्यु) में 6 लाख रू0 तक की राशि इडीएलआई योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो सकती है और विधवा व बच्चों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये कर्मचारी नियुक्त करने पर नियोक्ता को अपना अंशदान केवल 3.67 तीन वर्ष तक देना होगा। यह अवसर केवल 30 जून 2017 तक है। सेवा निवृत्त की तिथि पर ही कर्मचारी को पेंशन प्राप्त कराने के लिए नियोक्ता उस माह की ईसीआर अग्रिम जमा करें। 1 जुलाई से निरीक्षण प्रारम्भ होंगे। निरीक्षण कम्पयूटर द्वारा द्वारा ही एलौट होते है। समाजिक सुरक्षा हेतु कर्मचारियों को भविष्यनिधि राशि को न निकालने के लिए प्रोत्साहित करें। जीवन प्रमाण पत्र हेतु आधार के साथ आइरस एवं फिंगर प्रिन्टस के लिए कर्मचारियों को भविष्यनिधि संगठन कार्यालय में भेजे। सेवा निवृत्ति के बाद यदि कर्मचरियों को रोजगार दिया जाता है तो पेंशन अंशदान जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 55 वर्ष है और उन्होने भविष्य निधि से सम्पूर्ण राशि की निकासी नहीं की है। को पुनः रोजगार पर नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान का भुगतान करना होगा। भविष्यनिधि आयुक्त महोदय ने पुनः बताया कि हमें एक-दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक नियोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त करें।