- विवाद से विश्वास 2024 पर परिचर्चा।
- विवाद से विश्वास योजना के लिए चैम्बर ने की थी मांग।
- 18 मार्च, 2023 को चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय वित्त मंत्री महोदया को सौंपा था ज्ञापन।
- लगभग सभी मांगे मानी गई सरकार द्वारा।
- इस योजना के तहत 22 जुलाई 2024 को लंबित मामले निपटाये जा सकते हैं।
- बिना विलम्ब शुल्क के 31 दिसंबर तक या उससे पहले करें आवेदन। 31 दिसंबर के बाद लगेगा 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क।
- विभाग और व्यापारी दोनों के लिए योजना है लाभकारी।
- आयकर छापे के दौरान अधिकारी न फैलाएं दहशत।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को प्रातः 11.30 बजे चैम्बर भवन में आयकर विभाग के साथ विवाद से विश्वास 2024 पर परिचर्चा हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निपटारे हेतु इस योजना को लाने के लिए चैम्बर द्वारा पहल की गयी थी। चैम्बर द्वारा उद्योग हित में समय समय पर नियमानुकूल किये जाते है। चैम्बर के सुझावों पर सरकार निति निर्धारण के समय संज्ञान लेती है। यह चैम्बर की एक बड़ी उपलब्धि है कि सरकार द्वारा चैम्बर की मांग पर यह विवाद से विश्वास योजना पूरे देश में लागू की है। इससे करदाता और विभागीय अधिकारियों का महत्वपूर्ण समय बचेगा। साथ ही कराता लंबित वादों के निपटान होने से मानसिक तनाव से मुक्त हो सकेंगे।
आयकर अधिवक्ता एवं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा ने विवाद से विश्वास योजना के उद्देश्य, आवेदन करने की प्रक्रिया, कौन से विवादित मामले इस योजना में निपटाये जा सकते हैं आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला।
आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन सीए दीपेन्द्र मोहन ने योजना की तकनीकी प्रावधानों और कई एफएक्यू की जानकारी प्रदान की।
आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन सीए दीपेन्द्र मोहन ने योजना की तकनीकी प्रावधानों और कई एफएक्यू की जानकारी प्रदान की।
प्रधान आयकर आयुक्त एस. नय्यर अली नज्मी ने कहा कि नेशनल चैम्बर की मांग पर सरकार ने व्यापारियों और विभाग को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना पूरे देश में लागू की है। यह चैम्बर की एक अच्छी पहल है। अतः हम चाहते हैं कि आगरा से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। 22 जुलाई को जो विवाद लंबित हैं और योजना के तहत निपटाये जा सकते हैं उनसे अपील है कि वे 31 दिसम्बर या उससे पहले बिना शुल्क के आवेदन करें। जिससे सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो और करदाता तनाव मुक्त रह सके। इस योजना की खासियत है कि इस योजना के तहत जो लंबित वादों का निपटारा होगा उन्हें पुनः नहीं खोला जाता है। प्रपत्र शीघ्र ईमेल से भी भेजे जायेंगे।
प्रश्न उत्तर सत्र में सभी की जिज्ञासाएँ अधिकारियों द्वारा उचित तरीके से शांत की गई। ट्रांसपोर्ट चैम्बर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने मांग की कि छापे के दौरान करदाता के साथ दहशत का माहौल न बनाया जाए। प्रधान आयकर आयुक्त महोदय ने सकारात्मक रुख प्रकट किया।
प्रश्न उत्तर सत्र में सभी की जिज्ञासाएँ अधिकारियों द्वारा उचित तरीके से शांत की गई। ट्रांसपोर्ट चैम्बर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने मांग की कि छापे के दौरान करदाता के साथ दहशत का माहौल न बनाया जाए। प्रधान आयकर आयुक्त महोदय ने सकारात्मक रुख प्रकट किया।
कार्यक्रम का संचालन आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन दीपेंद्र मोहन द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष नितेष अग्रवाल ने दिया।
परिचर्चा में उपाध्यक्ष अम्बा प्रसाद गर्ग द्वारा योजना के तहत जमा की जाने वाली राशि की व्यवस्था की परेशानी बताते हुए कहा कि सरकार को इस योजना के तहत जमा किये जाने वाली राशि उपलब्ध कराने की भी कोई योजना बनानी चाहिए। सीए प्रार्थना जालान एवं अधिवक्ता राज किशोर खंडेलवाल द्वारा भी योजना के तहत कई कठिनाइयां व सुझाव प्रेषित किये गये।
विभाग की ओर से प्रधान आयकर आयुक्त एस नय्यर अली नज्मी, संयुक्त आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त हर्ष सिद्धार्थ गौतम, उपायुक्त एस. एस. लौहान, आईटीओ तरुण सैनी एवं राजेश सिंह मौजूद थे।
कार्यक्रम में अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष अम्बा प्रसाद गर्ग, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, प्रकोष्ठ चेयरमैन सीए दीपेन्द्र मोहन, पूर्व अध्यक्ष के. के. पालीवाल, सीताराम अग्रवाल, अनिल वर्मा, श्रीकिषन गोयल, सदस्यों में योगेश जिन्दल, संजय गोयल, अनिल अग्रवाल, श्याम मोहन गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, सुनील गर्ग, आशीष गर्ग, शैलेश अग्रवाल, अतुल कुमार गर्ग, अनुज जैन, ललित कुमार गोला, उत्कर्श बंसल, अनूप गुप्ता, सीए रोहित सिंघल, सीए एस. के. वायपेयी, सीए प्रार्थना जालौन, राज किषोर खंडेलवाल, वीरेन्द्र गुप्ता, अंषुल कौषल, अपूर्व मित्तल, अमित झा, मुकेष अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, सतीष कुमार, संजय अरोड़ा, अनुज अग्रवाल, देवेन्द्र गोयल, जय किषन गुप्ता, षिव कुमार जैन, राजू अग्रवाल, अभिशेक अग्रवाल, आषुतोश अग्रवाल आदि मुख्य रुप से उपस्थित थे।