MEETING WITH DRM, AGRA

चैम्बर मिला रेल मंडल प्रबंधक से।
यमुना ब्रिज माल गोदाम पर रेलवे के अधीन तीनों लाइनों पर सीडब्ल्यूसी द्वारा अपनी लेबर से कार्य करवाना रेलवे नियमानुसार नहीं।
रेलवे नियमानुसार माल आयातकर्ता को वंचित नहीं किया जा सकता अपने लेबर से कार्य कराने के अधिकार से।
माल आयातकर्ताओं को नहीं होगी कोई परेशानी – डीआरएम आनन्द स्वरूप जी।

ज्ञातव्य हो कि केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) द्वारा रेलवे के साथ एक एमओयू के तहत टेंडर नोटिस जारी किया है जिसमें यमुना ब्रिज मालगोदाम, आगरा में सीडब्ल्यूसी के अधीन 2 लाइनों के अलावा रेलवे के अधीन 3 लाइनों पर भी अर्थात सभी पांचों लाइनों पर दिनांक 29-06-2023 से सभी माल आयातकर्ताओं को सीडब्ल्यूसी की लेबर से लोडिंग अनलोडिंग के कार्य किये जाने के आदेश जारी किये हैं। सीडब्ल्यूसी की लेबर की दरें काफी महंगी एवं अनाप शनाप हैं। इस सम्बन्ध में चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल डीआरएम आगरा से मिला। रेलवे प्रकोष्ठ के चेयरमैन एस. एन. अग्रवाल ने बताया कि अभी तक यमुना ब्रिज माल गोदाम पर माल आयात कर्ताओं द्वारा लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य रेलवे नियमानुसार अपनी लेबर से कराया जा रहा है। सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी टेंडर नोटिस के तहत माल आयातकर्ता की लेबर को प्रतिबंधित करते हुए अपनी लेबर से कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में जो आदेश दिए हैं, वे त्रुटिपूर्ण हैं, और रेलवे के नियमानुसार नहीं है तथा दरे काफी अधिक हैं। इससे रेलवे द्वारा मंगाए जाने वाले माल की कीमतों में वृद्धि होगी। जिससे मंहगाई बढ़ेगी, माल आयातकर्ता रेलवे से माल मंगाये जाने से बचेंगे जिससे रेलवे का राजस्व प्रभावित होगा।
चैम्बर अध्यक्ष राजेष गोयल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी द्वारा रेलवे के नियमानुसार माल आयातकर्ता को अपनी लेबर से कार्य कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। डीआरएम महोदय ने चैम्बर की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए वरिश्ठ मंडल वाणिज्यक प्रबन्धक को अग्रिम कार्यवाही के निर्देष जारी किये तथा माल आयातकर्ताओं का अहित न होने का आष्वासन दिया। सीनियर डीसीएम ने कहा शीघ्र एक बैठक बुलाकर भ्रमपूर्ण स्थितियां दूर किया जायेगा तथा माल आयातकर्ताओं के हित को प्रभावित नहीं होने देंगे।
प्रतिनिधि मंडल में चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल, उपाध्यक्ष मनोज बंसल, रेलवे प्रकोष्ठ चेयरमैन एस. एन. अग्रवाल मौजूद थे।