ताजमहल की सुरक्षा हेतु ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेन्ट के लिए सुझाव

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ताजमहल की सुरक्षा हेतु अपने आदेश में प्रशासन से की जाने वाली कार्यवाहियों के सन्दर्भ में प्रशासन द्वारा जो ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेन्ट न्यायालय में दाखिल किया है। उसके सन्दर्भ में चैम्बर द्वारा आज दिनांक 10-8-2018 को मण्डलायुक्त महोदय के साथ हुई बैठक में जो सुझाव प्रेषित किये है। वे निम्न प्रकार है।
बैठक में चैम्बर की ओर से अध्यक्ष राजीव तिवारी, कोषाध्यक्ष सुनील सिंघल एवं पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल उपस्थित थे।
ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेन्ट के लिए सुझाव
  1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिसम्बर 1996 व उसके बाद के आदेषों में आगरा के ताजमहल जो विष्व के प्रमुख 10 स्मारकों में से एक है तथा इसे सर्वाधिक पर्यटक देखने आते है, को वायु प्रदूशण से बचाने के लिए ताज संरक्षित क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आगरा में निरन्तर प्रदूशण रहित औद्योगिक विकास किये जाने की मंषा प्रकट की हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने ओदषों में यह भी कहा है कि ताज संरक्षित क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से आने वाले कई सौ साल तक ताज महल को सुरक्षित रखा जाए। जिससे उद्योग जगत पूर्ण रूप से सहमत है।
  2. निःसन्देह ताजमहल हमारी धरोहर है जो विष्व प्रसिद्ध है व हम देष वासियों को इस पर गर्व है। माननीय उच्चतम न्यायालय के 1996 व इसके उपरान्त अनेक आदेषों में इसको वायु प्रदूशण के कारण इसके रंग बदलने व ठीक प्रकार से संरक्षण न होने की बात कही गई है। यह एक चिंता का विशय है कि विष्व के सर्वाधिक प्रदूशित नगरों मे से आगरा का 8वां स्थान है। यदि ताजमहल का रखरखाव व मूलभूत सुविधाऐं ठीक प्रकार से की जाये तो इससे पर्यटन उद्योग विकसित होगा तथा  देष की विदेषी मुद्रा के सन्तुलन की समस्या का समाधान हो सकेगा।
  3. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्श 1996 के आदेष के अनुरूप कुछ प्रदूशणकारी उद्योग बन्द कर दिये गये कुछ को स्थानान्तरित कर दिया गया व अन्य उद्योगों में कोल व कोक के स्थान पर ईधन के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के 2001 के आदेष के अनुसार फाउन्ड्री व अन्य उद्योगों द्वारा प्रदूशण नियन्त्ऱण सयंन्त्र स्थापित करते हुये प्रदूशण के निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। अतः आज ताज संरक्षित क्षेत्र में जो भी उद्योग संचालित हैं वे प्रदुशणों के मानकों को पूरा करते हैं व प्रदूशण रहित है। टीटीजेड में वायु प्रदूशण में छव2 ैव2 की मात्रा सीमा के अन्दर व च्ड2ण्5 . च्ड 10 की मात्रा अत्यधिक हैं अतः हम यह कह सकते है कि उद्योग प्रदूशण का कारण नहीं है क्योंकि उद्योग पीएम उत्सर्जित नहीं करते हैं। अतः विजन डाक्यूमेन्ट से किसी उद्योग को विस्थापित किये जाने के सुझाव को हटाया जाए।
  4. ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेन्ट में उद्योगो से सम्बन्धित कई तथ्य अव्यवहारिक, सत्य से परे है व त्रुटिपूर्ण है। जैसे विभिन्न श्रेणियों में दर्षाये गये औद्योगिक इकाईयों के नाम गलत श्रेणी में अंकित किये गये है व एक प्रकृति की कई इकाईयों को विभिन्न श्रेणियों में दर्षाया गया है। हमारा सुझाव है कि ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेन्ट में वर्णित अव्यवहारिक, सत्य से परे व त्रुटि पूर्ण तथ्यों को पूर्ण रूप से निरस्त कर पुनः समायोजित किया जाये।
  5. विजन डाक्यूमेन्ट में षाॅर्ट टर्म व लोंग टर्म की श्रेणी में बांटकर आगे की कार्य योजन बनाई जाये। इसमें हमारे कुछ सुझाव है। च्उ2ण्5 व च्उ 10 के निरन्तर बढ़ने के प्रमुख कारण व उसके लिये किये जाने वाले विषेश कार्य निम्न प्रकार हैः-
    1. वायु प्रदूशण के मुख्य कारणों में राजस्थान के रेगिस्तान से चलने वाली हवाऐं है जिससे धूल की मात्रा बढ़ती है। इसके लिये आवष्यक है कि वृहद वृक्षारोपण के लिये टीटीजेड के पचिष्मी इलाकों में स्थान चिन्हित कर वृक्षारोपण कर ग्रीन बैल्ट स्थापित की जाये।
    2. टीटीजेड क्षेत्र को अबाधित विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाये जिससे यहां लगभग 60 हजार जेनरेटरों का उपयोग बंद हो। उद्योग में प्रयोग की जानेे वाली विद्युत की दरों को कम किया जा सके जिससे विद्युत चलित प्रदूशण रहित उद्योग स्थापित हो सकें।
    3. यमुना पर बैराज बनाया जाए यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1996 के आदेष में कहा था फस्र्ट वीजन डाक्यूमेन्ट में इसको न बनाने की बात को हटाया जाए।
    4. यमुना की सफाई कराई जाए जिससे गंदगी के कारण पैदा होने वाले कीड़ेां द्वारा ताज महल के मार्बल पर हरे निषान लगते है व उसको हानी पहुंचती है, को रोका जा सके। यमुना में गंदे नालों का पानी जाने से रोका जाये। इसके लिये विजन डक्यूमेन्ट में चरणवद्ध योजना बनायी जाऐ। नालों को टैप किया जाए व एसटीपी निरन्तर कार्यरत हो।
    5. यमुना नदी में समय-समय पर डिसिल्टिंग कराई जाये तथा इसे विजन डाक्यूमेन्ट में सम्मलित किया जाए।
    6. सम्पूर्ण षहर में सीबर लाइन डाले जाने की योजना वीजन डाक्यूमेन्ट में अंकित की जाए।
    7. सुप्रीमकोर्ट के आदेष पर उद्योगों लिये जो प्रदूशण मानक बनाये गये है उनका पालन हो रहा है। परन्तु सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र के लिये स्पेषल प्लान बनाने की बात की गयी है उसे बनाया जाए व यह प्लान विजन डाक्यूमेन्ट में सम्मलित किया जाये।
    8. उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों का गठन सीपीसीबी द्वारा किया गया है जो ताज संरिक्षत क्षेत्र में लागू नहंी होना चाहिये जहां अधिकतर छोटे उद्योग हैे व सुप्रीम कोर्ट के निर्देषानुसार प्रदूशण मानकों का पालन कर रहे है। ताज संरक्षित क्षेत्र में सभी प्रदूशण रहित उद्योगोें को इन श्रेणियों से अलग रखा जाये।
    9. आगरा के 10 किमी से अधिक दूर एक इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बनाया जाये जहां आईटी उद्योग व प्रदूशण रहित उद्योग स्थापित हो सकें।
    10. वाहनों से होने वाले प्रदूशण को रोकने के लिये विजन डक्यूमेन्ट में पूर्ण योजना बनाई जाये।
      1. इनर रिंग रोड का चरणवद्ध तरीके से कार्य पूर्ण किये जाने की समयवद्ध योजना बनायी जाए व उसे विजन डाक्यूमेन्ट में दर्षाया जाए।
      2. आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जाए जिससे भारी वाहनों का आवागमन षहर के अन्दर न हो।
      3. वाहनो की फिटनैस ठीक प्रकार से चैक हो और 15 वर्श से अधिक पुराने वाहनों का संचालन बंद हो।
      4. जुगाड़ वाले बाहनों को तुरन्त बन्द कराया जाए।
      5. सड़कों को धूल मुक्त रखा जाए व उनके आसपास हरियाली लगाई जाये ताकि ताज संरक्षित क्षेत्र में पीएम का उत्सर्जन नियन्त्रित हो सके।
      6. सड़कों की सफाई झाडू से न करके मषीनों द्वारा कराई जाए।
      7. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आगरा में उपलब्ध नहीं है। अतः मैट्रों रेल का निर्माण षीघ्र कराया जाये जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो।
      8. आगरा में नया टर्मिनल घोशित है अतः इस टर्मिनल को विजन डाक्यूमेंट में अन्तर्राश्ट्रीय हवाई अडडा बनाये जाने की बात रखी जाए जिससे बाहर के वाहनों का आवागमन कम हो सके।
    11. ढांचागत सुविधाओं का निर्माण कराना आवष्यक है परन्तु निर्माण ग्रीन कन्सट्रक्षन से हो जिससे भारी मात्रा में उड़ने वाली धूल पर नियन्त्रण हो सके व ये योजनायें समय पर पूर्ण हो।
    12. कूड़ा निस्तारण की योजना बनाई जाए।
    13. ई-वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित किया जाए इस हेतु ताज संरक्षित क्षेत्र में ई-वाहनों के क्रय पर विषेश छूट प्रदान की जाए।
    14. ताज संरक्षित क्षेत्र में लगभग 195 स्मारक है जिनके आसपास अतिक्रमण हो रहा है तथा नियमों का उल्लघन कर अवैध निर्माण किये जा रहे है। उन्हें रोकने के लिए विजन डाक्यूमेन्ट में योजना दर्षायी जाए।
    15. शहर के आस पास सघन वृक्षारोपण किया जाए तथा अधिक से अधिक संख्या में  जलाषयों का निमार्ण किया जाए।