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Meeting with Chairman of TTZ & other Sr. Officer

दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को अपरान्ह 3 बजे मंडलायुक्त कार्यालय के लघु सभागार में आगरा के उद्यमियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जिसमें विजन डाॅक्यूमैन्ट के संबन्ध में उद्यमियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। इस बैठक में ताज संरक्षित क्षेत्र समिति के चैयरमैन, मंडलायुक्त आगरा के अतिरिक्त स्कूल आॅफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली की पर्यावरण नियोजन विभागाध्यक्ष – प्रोफ0 श्रीमती मीनाक्षी धोते जी, नगरायुक्त आगरा, आगरा विकास प्राधि0 के उपाध्यक्ष आदि उच्चाधिकारी मौजूद थे। नेशनल चैम्बर की ओर से अध्यक्ष राजीव तिवारी,

सेवायोजक अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को कर्मचारियों के आधार नम्बरों से लिंक करायें

दिनांक 13 सितम्बर 2018 को दोपहर 2 बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, संजय प्लेस में चैम्बर अध्यक्ष श्री राजीव तिवारी की अध्यक्षता में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त(उ0प्र0) कानपुर श्री गौतम दीक्षित एवं श्री राजीव कुमार पाल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, आगरा के साथ एक बैठक हुई।
श्री गौतम दीक्षित, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त(उ0प्र0) एवं श्री राजीव कुमार पाल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 आगरा द्वारा नियोक्ता प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वह नियोक्ता बन्धुओं को उनके कर्मचारियों के आधार,

पर्यावरण बचाओ-उद्योग बचाओ पर पैनल डिसक्शन

पर्यावरण बचाओं उद्योग बचाओं पर बिजनेस स्टैण्डर्ड समाचार पत्र के सहयोग से डउद्योग एक पैनल चर्चा की गई। जिसकी अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष राजीव तिवारी जी की। पैनल चर्चा में बिजनेस स्टैण्डर्ड की ओर से एमएसएमई डवलपमेन्ट इन्सटिटयूट आगरा के उपनिदेशक इन्द्रजीत यादव, स्पीहा के उपाध्यक्ष श्री राजीव नारायन जी एवं मौडरेट सुभ्यान चक्रवर्ती तथा नेशनल चैम्बर की ओर से अध्यक्ष राजीव तिवारी, पूर्व अध्यक्ष मित्तल, तथा पर्यावरण विशेषज्ञ उमेश चन्द शर्मा ने भाग लिया।
मौडरेट द्वारा पूछे जाने पर अध्यक्ष राजीव तिवारी ने जानकारी दी कि सन 1984 में एमसी मेहता द्वारा एक जन याचिका की सुनवाई के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय ने 30 दिसम्बर 1996 में जो ओदश दिया वह सभी को मानना चाहिए। उस आदेश में ताज संरक्षित क्षेत्र जिसका दायरा 10,400 वर्ग किमी है के अन्तर्गत प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु कुछ कार्यवाहियां निर्धारित की गई थी जिसमें 292 उद्योगों को यातो प्रदूषणकारी ईधन का प्रयोग बन्द करके प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चत किया गया था। या फिर उन्हें आगरा से बाहर स्थापित किये जाने का आदेश दिया गया था। इसके साथ-2 आगरा के सतत विकास हेतु अन्य दिशा निर्देश जारी किये गये थे। जिसमें कुछ कार्य उद्योगों को करने थे और कुछ कार्य सरकार को करने थे। किन्तु यह बड़े ही दुख का विषय है कि उद्योगों ने तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन किया किन्तु सरकार की ओर से प्रदूषण को नियन्त्रण हेतु की जाने वाली कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं पूरी हो सकी है। आगरा में मार्बल पच्चीकारी का कार्य को भी रैड कैटैगिरी मे रख दिया गया है।
एसएसएमई विकास संस्थान आगरा के उप निदेशक इन्द्रजीत यादव ने बताया कि सन 1991 से 94 के मध्य उ0 प्र0 प्रदूष्ण नियन्त्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में वायु प्रदूषण में कमी आई क्योंकि प्रदूषणकारी इण्डस्ट्रीज ने या तो प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण स्थापित कर लिये या फिर वो आगरा से बाहर स्थापित हो गई। लेकिन इसके बाद आगरा में प्रदूषण में वृद्धि हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि उद्योगों से निकलने वाले धुंआ ही केवल प्रदूषण का कारण नहीं है। बल्कि अन्य प्रक्रियात्मक कारण हो सकते हैं। जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सन 2016 में जैड स्कीम का उद्घाटन किया जिसके अन्तर्गत अन्तर्गत जीरो डीफेक्ट और जीरो इफैक्ट के आधार पर उत्पादन कीये जाने की मंशा प्रकट की। जिसका तात्पर्य है कि जीरों डिफैक्ट के साथ किया गया उत्पादन ऐसा हो कि जिसका प्रभाव भी जीरों हो। जिसका अन्तर्गत 50 पैरा मीटर का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वर्तमान में सरकार  सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए मदद हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाऐं बना रही है। ताज महल हमारे देश की पहचान है और हमें उद्योगों के साथ साथ इसे भी सुरक्षित करना होगा।
स्पीहा के उपाध्यक्ष श्री राजीव नारायन जी ने बताया कि उद्योगों के बन्द करने के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हुआ है। फिर भी सरकार उद्योगों को प्रदूषण के लिए दोषी ठहरा रही है यह बिल्कुल उचित नहीं है तो अब ताजमहल एवं उद्योगों को भूल कर आगरा सिटी के बारे में सोचना होगा। उद्योगों में प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। उद्योगों को बन्द करना प्रदूषण कम करने का कोई समाधान नहीं है। जो कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए थी। वह नहीं की गई है। माननीय उच्चतम के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। आगरा में उद्योगों,

Meeting with Torrent Power

दिनांक 27 अगस्त 2018 को विद्युत मासिक शिविर का अयोजन एम जी रोड स्थित टोरन्ट पाॅवर लि0 के कार्यालय एडमिनस्ट्रेशन ब्लाॅक, कोटसन बिल्डिंग में किया गया है। जिसमें नेशनल चैम्बर आॅफ इण्डस्ट्रीज एण्ड काॅमर्स, यू.पी., आगरा के विद्युत प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री विश्नू भगवान अग्रवाल जी द्वारा उपभोक्ताओं को आ रही विभिन्न समस्याओं को नियमानुकूल प्रेषित किया। इस कैम्प में विद्युत उपभोक्ताओं की लगभग 25 समस्याओं का समाधान कर उन्हें संतुष्ठि प्रदान की गई।
टोरन्ट की ओर से ,उपाध्यक्ष शैलेस देसाई,

Foundation Day Celebration of Chamber

दिनांक 25-08-2018 को सायं 6ः00 बजे ‘अग्रवन’ वाॅटर वक्र्स चैराहा, आगरा में चैम्बर का 70वाँ स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मानया गया। समारोह का शुभारम्भ चैम्बर के अध्यक्ष श्री राजीव तिवारी ने मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा जी, लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश व अन्य मंचासीनों के साथ नेशनल चैम्बर आॅफ इंडस्ट्रीज एण्ड काॅमर्स, यूपी, आगरा के संस्थापक स्वः श्री कृष्ण प्रसाद भार्गव जी के चित्र पर माल्यापर्ण कर दीप प्रज्जलित करके किया। चैम्बर अध्यक्ष राजीव तिवारी द्वारा अपने स्वागत भाषण में चैम्बर के परिचय व कार्याें पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाला गया। इस मौके पर संस्था के बड़ी संख्या सदस्यगण मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठताक्रम के अनुसार 25 वर्ष से अधिक निरन्तर सदस्यता रखकर संस्था को अपना विशेष योगदान देने वाले अर्थात् वर्ष 1993 के समय से सदस्यता ग्रहण करने वाले 8 वरिष्ठ सदस्यों को भी सम्मानित किया गया।
सम्मान पाने वालों में श्री पूरन डावर जी –

Enhancing Financial Accessibility for SMEs

दिनांक 20 अगस्त 2018 को चैम्बर अध्यक्ष राजीव तिवारी के अध्यक्षता में चैम्बर भवन में कैनरा बैंक के सहयोग से  “Enhancing Financial Accessibility for SMEs” पर एक सैमिनार का आयोजन किया गया। सैमिनार में कैनरा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों में क्षेत्रीय कार्यालय से मंडलीय प्रबन्धक सर्वज्ञ शेखर गुप्ता, प्रबन्धक एसएमई सुलभ दिनेश कुमार के अतिरिक्त चीफ मैनेजर नन्द राजकुमार, प्रबन्धक श्रीमती मनीषा यादव, अधिकारी राजीव कालिया द्वारा बैंक के नवीनतम उत्पादों की जानकारी प्रदान की जिसमें करेन्ट अकाउंट प्रीविलेज, के अन्तर्गत पांच लाख रूपये तक कोई कैश हैण्डलिंग तथा  एनईएफटी/आरटीजीएस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।  एक वर्ष में तीन सौ पन्ने तक की चैक बुक पर कोई चार्ज नहीं। औसतन एक लाख और एक लाख से अधिक के तिमाही बेलेंस पर कोई चार्ज नहीं लगेेगा। इसी प्रकार गैलेक्सी बचत खाते ,

ताजमहल की सुरक्षा हेतु ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेन्ट के लिए सुझाव

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ताजमहल की सुरक्षा हेतु अपने आदेश में प्रशासन से की जाने वाली कार्यवाहियों के सन्दर्भ में प्रशासन द्वारा जो ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेन्ट न्यायालय में दाखिल किया है। उसके सन्दर्भ में चैम्बर द्वारा आज दिनांक 10-8-2018 को मण्डलायुक्त महोदय के साथ हुई बैठक में जो सुझाव प्रेषित किये है। वे निम्न प्रकार है।
बैठक में चैम्बर की ओर से अध्यक्ष राजीव तिवारी, कोषाध्यक्ष सुनील सिंघल एवं पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल उपस्थित थे।
ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेन्ट के लिए सुझाव
  1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिसम्बर 1996 व उसके बाद के आदेषों में आगरा के ताजमहल जो विष्व के प्रमुख 10 स्मारकों में से एक है तथा इसे सर्वाधिक पर्यटक देखने आते है,

Monthly Electricity Camp Meeting

20 जुलाई 2018 को विद्युत मासिक शिविर का अयोजन एम जी रोड स्थित टोरन्ट पाॅवर लि0 के कार्यालय एडमिनस्ट्रेशन ब्लाॅक, कोटसन बिल्डिंग में किया गया है।
जिसमें नेशनल चैम्बर आॅफ इण्डस्ट्रीज एण्ड काॅमर्स, यू.पी., आगरा के विद्युत प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री विश्नू भगवान अग्रवाल जी द्वारा उपभोक्ताओं को आ रही विभिन्न समस्याओं को नियमानुकूल प्रेषित किया। इस कैम्प में विद्युत उपभोक्ताओं की लगभग 30 समस्याओं का समाधान संतुति प्रदान की गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक मुश्त समाधान योजना पर विचार हेतु सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। पुरानी बकाया के लिये बिजली काटने से पूर्व उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा तथा आश्वासन दिया कि बिजली की सेवाओं में सुधार जारी है। बैठक बड़े ही सौहार्द्ध वातावरण में सम्पन्न हुई।
टोरन्ट की ओर से ,

प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबन्ध से हलवाईयों व मिठाई विक्रेताओं में भारी रोष

दिनांक 20 जुलाई 2018 को सांय 5 बजे चैम्बर भवन में चैम्बर अध्यक्ष राजीव तिवारी जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस आदेश के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग के स्तैमाल, निर्माण, विक्रय, वितरण, स्टोेरेज, आयात या निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से व्यापारियों में विशेष रूप  से हलवाईयों व मिठाई विक्रेताओं में भारी रोष है क्योंकि यह व्यापार प्लास्टिक कैरी बैग से ही चलाया जा रहा है। प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबन्ध किये जाने से इस व्यापार को चलाने में विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक कठिनाईया आऐगी अतः यह आदेश अव्यवहारिक है।  इस आदेश के अनुसार:-
  1. 50 माईक्रेन से कम मोटाई का प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबन्धित कर दिया है तथा 50 माइक्राॅन से अधिक मोटाई  के कैरी बैग पर निर्माता कंपनी का नाम,

चैम्बर का प्रतिनिधिमण्डल मिला श्रम नियोजन एवं समन्वय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य से

दिनांक 10-7-2018 को आगरा आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम, नियोजन एवं समन्वय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से चैम्बर को प्रतिनिधिमण्डल द्वारा सर्किट हाउस में एक बैठक की गयी। प्रदेश सरकार द्वारा मजूदरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 6 में व न्यूनतम मजदूरी (उ0प्र0 संशोधन) अधिनियम 2017 की धारा 11(1) में संशोधन किया गया है। जिसके द्वारा अब नियोक्ता मजदूरी का भुगतान बैंक चैक या एनईएफटी या ईसीएसएस के माध्यम से कर्मचारियों के बैंक खातों में ही करेगा।
श्रमिकों को भुगतान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी नवीन/आदेश की अव्यवहारिकताओं के समबन्ध में चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया कि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा बैंकों में खाते नहीं खुलवाये गये है,