- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार फिट फॉर यूज सर्टिफिकेट है आवश्यक
- गेल इंडिया द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी एजेंसी ने आवश्यक मानकों की दी जानकारी
- दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार अपने संसाधनों को पूर्ण करने हेतु सभी गैस उपभोक्ता इकाइयों ने किया तय
दिनांक 08 जुलाई,