Waiving off interest on house tax of industrial & commercial buildings

  • चेंबर के प्रयास लाए रंग – औद्योगिक  भवनों पर गृह कर में मांफ की गयी ब्याज 
  • ब्याज माफी से उद्यमियों एवं व्यापारियों में दौड़ी हर्ष की लहर 
  • गृह कर पर ब्याज लगाने का चेंबर द्वारा लम्बे समय से किया जा रहा था विरोध
  • चेंबर की मांग पर महापौर एवं नगर आयुक्त ने सरकार को ब्याज माफी का भेजा था प्रस्ताव 
  • चेंबर द्वारा प्रदेश के सभी महापौरों को गृह कर पर ब्याज लगाने का विरोध किये जाने के लिए लिखे थे पत्र
  • इस सकारात्म कार्यवाही के लिए महापौर  एवं नगर आयुक्त महोदय को चैम्बर ने दिया धन्यवाद एवं प्रकट किया आभार
  • अन्य व्यवसायिक भवनों पर भी गृहकर पर ब्याज मांफी के प्रयास रहेंगे जारी
  • उम्मीद है कि शीघ्र ही गृहकर नियमावली की विसंगतिया भी होंगी दूर 
  • चैम्बर कैंप लगाने को तैयार 
दिनांक 22 12 2021 को चेंबर भवन में एक बैठक आयोजित की गयी।  चेंबर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि सरकार द्वारा गृह कर के संबंध में ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) चालू की है।  एकमुश्त समाधान योजना में औद्योगिक भवनों पर गृह कर की राशि का एक बार में भुगतान करने पर संपूर्ण ब्याज माफी का प्रावधान किया गया है।  इससे आगरा के उद्योग एवं व्यापार जगत को बहुत बड़ी राहत प्राप्त हुयी है।  उन्होंने चेंबर के सदस्यों से अपील की है कि इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने औद्योगिक भवनों पर गृह कर की राशि का शीघ्र भुगतान करें।  ज्ञातव्य हो कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक भवनों पर नियमावली में तमाम विसंगतियों के चलते आगरा नगर निगम द्वारा गृह कर की राशि पर पूर्व व्यापी तिथि से ब्याज लगाकर नोटिस भेजे जा रहे थे।  जिसमें कई मामलों में तो ब्याज की राशि गृहकर की राशि से भी अधिक हो रही थी जिसका चेंबर द्वारा पुरजोर विरोध किया गया।  महापौर नवीन जैन के साथ चेंबर में बैठक हुई थी जिसमें इस स्थिति से महापौर जी को अवगत कराया था।  श्री जैन ने चेंबर के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि उद्यमियों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे जिसके परिणाम स्वरूप महापौर एवं नगर आयुक्त महोदय आगरा द्वारा गृहकर पर सम्पूर्ण ब्याज माफी का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था।  चेंबर द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए कई बार पत्र भेजे गए।  प्रदेश के सभी महापौरों से भी निवेदन किया गया था कि वे अपनी ओर से इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार को भेजें क्योंकि गृह कर पर यह ब्याज अनुचित एवं गैरकानूनी है।  चैम्बर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने आशा प्रकट की है कि सरकार की यह योजना उद्यमियों के लिए एक राहत  भरा कदम सिद्ध होगा और  शीघ्र ही अन्य व्यावसयिक भवनों पर गृहकर में ब्याज मांफी के योजना आएगी।  इस हेतु चैम्बर के लिए सततः प्रयास करता रहेगा।
नगर निगम प्रकोष्ठ के चेयरमैन विष्णु भगवान अग्रवाल ने बताया कि जब तक गृह कर की राशि की मांग उत्पन्न नहीं हुयी हो उससे पूर्व व्यापी तिथि से ब्याज लगाना गैरकानूनी है क्योंकि व्याज केवल मांग उत्पन्न होने के बाद एवं भुगतान न  करने पर ही लगाई जा सकती है।
पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, प्रदीप कुमार वार्ष्णेय, मुकेश कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार द्वारा उद्यमियों की इस जायज मांग को मानते हुए इस समस्या को दूर किया है। इससे उद्यमी एवं सरकार दोनों को लाभ प्राप्त होगा।  उद्यमी  गृह कर की राशि का भुगतान कर सकेंगे तथा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।  चेंबर महापौर आगरा, नगर आयुक्त आगरा एवं सरकार द्वारा की गयी इस सकारात्मक कार्रवाई के लिए साधुवाद प्रेषित करता है और आभार प्रकट करता है।  चेंबर यह भी उम्मीद करता है कि सरकार शीघ्र ही गृह कर की नियमावली में विसंगतियों को दूर कर उद्यमियों व व्यापारियों को राहत प्रदान करेगी।
बैठक में उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुनील सिंघल, कोषाध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष सीता राम अग्रवाल, प्रदीप कुमार वार्ष्णेय, अमर मित्तल, मुकेश कुमार अग्रवाल, महेंद्र कुमार सिंघल कार्यकारिणी सदस्य पियूष अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, मनोज गुप्ता, संजीव गुप्ता, सतीश अग्रवाल, मुरारी लाल गोयल, मनोज अग्रवाल, राजेश कुमार कुमार अग्रवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।