- जीएसटीएन में पंजीकरण न होने पर पुराने वेट पंजीकरण से होता रहेगा व्यापार।
- जीएसटी सम्पूर्ण देश में है एक कानून।
- टैक्स का 100 प्रतिशत मिलेगा क्रेडिट।
- बिल बनेगा आॅनलाइन।
- जीएसटी का आज तक नहीं हुआ है। विरोध।
- दो महीने तक ई वे-बिल चालू न होने तक ई-संचरण व्यबस्था रहेगी जारी।
- 20 लाख से कम कारोबार होने पर जीएसटी में पंजीकरण आवश्यक नहीं।
दिनांक 28/06/2017 को होटल क्लार्क शिराज में जीएसटी पर एक सेमिनार का आयोजन चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह,